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Paytm को मिला नया बैंकिंग पार्टनर, अब लेन-देन में नहीं होगी कोई भी परेशानी

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने जनवरी में वन97 कम्युनिकेशंस (OCL) के सहयोगी पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Bank) को आदेश दिया था कि वह 29 फरवरी से अपने खातों या वॉलेट में कोई भी नई जमा राशि न लें। इस समय सीमा को अब 15 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को उनके ऑपरेशन्स को बंद करने के लिए अधिक समय देने का निर्णय लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पेटीएम को अपने कुछ पॉपुलर प्रॉडक्ट्स को जारी रखने और मौजूदा संकट से बचने के लिए एक नए बैंकिंग पार्टनर का समर्थन मिला है।

Paytm बैंक को बड़ी राहत:

पेटीएम ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा, “कंपनी ने अपने नोडल खाते को एक्सिस बैंक में ट्रांसफर करके पहले की तरह बिना किसी बाधा के बिजनेस सैटलमेंट को जारी रखने का निर्णय लिया है।” कंपनी ने यह भी बताया कि पेटीएम क्यूआर कोड, साउंडबॉक्स, और कार्ड मशीनें 15 मार्च के बाद भी पहले की तरह कार्य करती रहेंगी।

RBI ने बढ़ाई समय सीमा: 

RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ नियमों के अवहेलना के कारण कार्रवाई की शुरुआत की थी। इस हफ्ते की शुरुआत में, भारत की फाइनेंशियल क्राइम के खिलाफ लड़ने वाली एजेंसी ने पेटीएम प्लेटफ़ॉर्म पर विदेशी लेन-देन की जानकारी की जांच शुरू की। आरबीआई ने बताया कि “थोड़ा और समय” देकर मार्चेंट्स सहित ग्राहकों को वैकल्पिक व्यवस्था करने का विकल्प दिया गया है।

RBI के तरफ से यह भी कहा गया है कि “15 मार्च, 2024 के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड उपकरण, वॉलेट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि में कोई भी जमा या क्रेडिट लेन-देन या टॉपअप की परमिशन नहीं दी जाएगी।” आरबीआई ने ग्राहकों के लिए एक विस्तृत सेट में विशेष विवरण भी जारी किया है।

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रेगुलेटर ने क्या कहा?

रेगुलेटर ने बताया है कि ग्राहक 15 मार्च तक अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक खातों और वॉलेट से पैसे निकालने या उपयोग करने की अनुमति रखता है, लेकिन इस तारीख के बाद नई जमा राशि जोड़ी नहीं जा सकेगी। उन ग्राहकों को, जो इन खातों में अपनी सैलरी, सरकारी सब्सिडी, और अन्य लेन-देन करते हैं, को मार्च के मध्य तक एक वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। जो मर्चेंट्स पेमेंट्स एक्सेप्ट करने के लिए पेटीएम के क्यूआर कोड का उपयोग करते हैं, उन्हें अगर यह कोड पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बाहर के अन्य खातों से जुड़ा होता है, तो वे इसका उपयोग जारी रख सकते हैं।

Paytm पर कार्रवाई के खिलाफ पैरवी की मांग: 

FASTag प्रॉडक्ट के माध्यम से बैंक को देश के टोल कलेक्शन के पांचवें हिस्से का प्रबंधन करने का आदिकार है। RBI ने इस FASTag को 15 मार्च के बाद रिचार्ज या टॉप अप करने की अनुमति नहीं दी है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष विजय शेखर शर्मा ने आरबीआई अधिकारियों और वित्त मंत्री से मिलकर इस कार्रवाई के खिलाफ पैरवी की मांग की है, लेकिन आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार को यह कहा है कि इस निर्णय की कोई समीक्षा नहीं की जाएगी।

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